रामपुर: सजा के खिलाफ आजम के अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में दायर की अपील

रामपुर: सजा के खिलाफ आजम के अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में दायर की अपील

रामपुर, अमृत विचार। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खां, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां और डा. तजीन फात्मा को सात-सात साल की सजा हो चुकी है। इस सजा के खिलाफ आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसमें अब 21 नवंबर को सुनवाई होना है।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। 

जिसमें 18 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब्दुल्ला आजम, आजम खां और तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद और 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। उसके बाद से आजम खां सीतापुर जेल, अब्दुल्ला आजम हरदोई और डा. तजीन फात्मा रामपुर जिला कारागार में बंद हैं।

गुरुवार को आजम खां के अधिवक्ता ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है। इसके अलावा जमानत पर स्टे देने की मांग की है। अब इस मामले में 21 नवंबवर को सुनवाई होगी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि दो जन्मप्रमाण मामले में सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है। अब इस मामले में 21 नवंबर को सुनवाई की तारीख नियत की गई है।

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