काशीपुर: 11July 2019 को चाकू घोंपकर एक युवक को घायल करने का था आरोप, अब हुए आरोप मुक्त

काशीपुर: 11July 2019 को चाकू घोंपकर एक युवक को घायल करने का था आरोप, अब हुए आरोप मुक्त

काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय एडीजे कोर्ट ने हत्या के प्रयास व जान से मारने की धमकी देने के चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। ग्राम हिम्मतपुर निवासी नेत्रपाल ने 12 जुलाई 2019 को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 जुलाई की रात 9 बजे उसका पुत्र अजय कुमार अपना ठेला लेकर घर वापस लौट रहा था।

हिम्मतपुर पहुंचते ही एक मोबाइल शॉप के पास पहले से ही मौजूद मुकुल, पंकज, राजू, मोहन उर्फ मझला ने उसके पुत्र को रोक लिया। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से अजय के पेट पर चाकू से प्रहार किया। जिससे उसके पेट पर गंभीर चोट आयी। लोगों के बीच बचाव करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

पुलिस ने केस दर्ज कर 16 जुलाई, 2019 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को तलब किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह परीक्षित कराए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रदीप चौहान व शिवकुमार ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने सभी चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।