पीलीभीत: रेंजर रहते डीएफओ को मिली थी धमकी, 23 साल बाद दो दोषियों को एक साल की सजा, जानिए मामला

पीलीभीत: रेंजर रहते डीएफओ को मिली थी धमकी, 23 साल बाद दो दोषियों को एक साल की सजा, जानिए मामला

पीलीभीत, अमृत विचार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने तत्कालीन वन विभाग के रेंजर (अब हल्द्वानी के डीएफओ) को हमला कर धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को एक-एक साल की कैद और 2500-2500 अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 23 साल पहले वन विभाग की बराही रेंज में हुआ था।

मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। बराही रेंज के रेंजर बाबूलाल ने माधोटांडा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार 19 अगस्त 2008 को शाम साढ़े आठ बजे वह वन रक्षकों के साथ जंगल की गश्त कर वापस आ रहे थे।

रास्ते में गोहाय पुल के पास माधोटांडा के गांव बराही निवासी जसवंत सिंह उर्फ बब्बू, नारायनपुर बुजुर्ग के मुख्यित्यार सिंह और मकरंदपुर के स्वरूप सिंह ने वादी को रोका। आरोपियों ने तमंचा कनपटी पर लगाकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वादी पक्ष ने जसवंत सिंह को पकड़ लिया।

बाकी दोनों आरोपी भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 27 जुलाई 2005 को एक आरोपी स्वरूप सिंह के विरुद्ध न्यायालय ने उसकी मृत्यु हो जाने के कारण कार्रवाई उपशमित की। मुकदमे की सुनवाई और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने दो आरोपियों जसवंत सिंह उर्फ बब्बू और मुख्यित्यार सिंह को बाबूलाल को हमला कर धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।