मुरादाबाद : दशहरा के दिन घर से निकलने से पहले देखें रूटचार्ट, यह रहेगा नया प्लान
24 अक्टूबर की रात 11 बजे खुलने वाली नो एंट्री 24-25 की रात 2 बजे खुलेगी

मुरादाबाद, अमृत विचार। विजयदशमी दशहरा के दिन मेले के चलते लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है। इसलिए घर से निकलने से पहले रूट प्लान देख लें। पुलिस अधीक्षक यातायात सुबाष चंद्र गंगवार ने बताया कि त्योहार पर भीड़ अधिक हो जाती है। इस दौरान समस्या को कम करने के लिए दशहरा के दिन रूट डायवर्ट रहेगा। जरूरत के हिसाब से परिवर्तन भी कर सकते हैं।
यह रहेगा रूट प्लान
- अपराह्न दो बजे से दशहरा मेला की समाप्ति तक पैदल वाले व्यक्ति कपूर कंपनी पुल की ओर से कुंदनपुर आएंगे।
- चौधरी चरणसिंह चौक से सभी वाहन रामलीला ग्राउंड कुंदनपुर की तरफ से जाएंगे और मंडी समिति में स्थित पार्किंग में वाहन खड़े करेंगे।
- जिन वाहनों को रामलीला कमेटी द्वारा पास जारी किए जाएंगे वह वाहन पुतलीघर तिराहा होते हुए कुंदनपुर जा सकेंगे।
- किसी भी प्रकार के वाहन मानसरोवर गेट, प्रकाश नगर चौराहा, मझौली चौराहा, बुद्धिविहार से रामलीला ग्राउंड कुंदनपुर की तरफ नहीं जाएंगे
- 24 अक्टूबर को रात्रि 11.00 बजे खुलने वाली नो एंट्री 24 व 25 को रात्रि 2 बजे खुलेगी।
- बिजनौर, कांठ की तरफ से मुरादाबाद आने वाली रोडवेज बसें दोपहर 2 बजे के बाद किला तिराहा तक आएंगी। वहीं से मेला समाप्ति तक (लगभग मध्य रात्रि सवारी भरकर वापस जाएंगी
- काशीपुर, टांडा, बाजपुर की ओर से आने वाले प्राइवेट, रोडवेज बस दोपहर 2 बजे के बाद काशीपुर तिराहा तक आएंगी। वही से मेला समाप्ति तक लगभग मध्य रात्रि सवारी भरकर वापस जाएगी।
- रामपुर बरेली की ओर से मुरादाबाद आने वाली रोडवेज बसें दोपहर 2 बजे के बाद हनुमान मूर्ति तक आएगी और वहीं से मेला समाप्ति तक लगभग मध्य रात्रि सवारी भरकर वापस जाएंगी
- संभल, दिल्ली, बिलारी की ओर से मुरादाबाद आने वाली रोडवेज, प्राइवेट बसें दोपहर 2 बजे के बाद आजाद नगर मोड़ तक आएगी।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना योजना में 900 पंजीकरण
व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। इस योजना में जनपद में 900 उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। सहायक कमिश्नर मनीष कुमार पाठक ने बताया कि अगर किसी उद्यमी की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे पांच लाख की बीमा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन, किसी वजह से स्थायी अपंगता होती है तो भी पांच लाख रुपये और किसी दुर्घटना के दौरान आंशिक स्थायी अपंगता पर सीएमओ द्वारा मिले प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता प्रतिशत के मुताबिक लाभ दिया जाएगा।
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