चित्रकूट: इच्छाधारी बाबा भीमानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई कल

चित्रकूट: इच्छाधारी बाबा भीमानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई कल

चित्रकूट, अमृत विचार। सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी चमरौंहा (मानिकपुर) निवासी भीमानंद द्विवेदी उर्फ इच्छाधारी बाबा की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं।

रीवा (मप्र) जिले के डभौरा निवासी राजेश पुत्र हीरालाल को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गालीगलौज करने, जान से मारने की धमकी देने, साठ हजार रुपये की धनराशि व शटरिंग का सामान हड़पने तथा सामान फूंकने की धमकी देने के आरोप में विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने भीमानंद और उसके भाई संजय द्विवेदी पुत्रगण बच्चा लाल को समन जारी कर पांच अक्टूबर को तलब किया है। 

पीड़ित राजेश के अधिवक्ता रामकृष्ण ने बताया कि न्यायालय ने भीमानंद और उसके भाई को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 का आरोपी बनाया है।

दोनों आरोपियों ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। न्यायालय ने इस संबंध में पीड़ित राजेश को पांच अक्टूबर तक आपत्ति प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में भीमानंद और उसके भाई संजय द्विवेदी की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी। अधिवक्ता रामकृष्ण ने बताया कि हम अपनी ओर से जमानत याचिका का विरोध करेंगे और आरोपियों को जेल भिजवाने का प्रयास करेंगे।   

सुर्खियों में रहा है भीमानंद
खुद को सांई का अवतार बताने वाला भीमानंद द्विवेदी इच्छाधारी बाबा, शिवा महाराज, स्वामी जी, राजीव और शिवमूरत द्विवेदी आदि नामों से भी चर्चित रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि इससे पहले भीमानंद द्विवेदी के खिलाफ दिल्ली और नोएडा में सेक्स रॉकेट चलाने, ठगी करने, डकैती डालने, डकैती का सामान लेने के साथ ही मकोका और गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हो चुके हैं,  जिनमें जमानत में बाहर चल रहा है।

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