जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई इलाकों में यातायात पर पाबंदी 

जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, कई इलाकों में यातायात पर पाबंदी 

नई दिल्ली। नई दिल्ली क्षेत्र शुक्रवार सुबह से ही कड़ी सुरक्षा घेरे में आ जाएगा और यातायात को लेकर कई प्रतिबंध लागू हो जाएंगे क्योंकि इसी क्षेत्र में जी-20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें भाग लेने वाले कई विदेशी प्रतिनिधि इसी क्षेत्र के होटलों मे रुके हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नयी दिल्ली जिले में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा क्योंकि जी20 शिखर सम्मेलन के कारण इस क्षेत्र को शुक्रवार सुबह पांच बजे से रविवार रात 11.59 बजे तक विनियमित क्षेत्र-प्रथम माना जाएगा। 

पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस की आवाजाही की अनुमति होगी और क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और वहां ठहराए गए पर्यटकों को उचित पहचान पत्र दिखाने के बाद आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। उसने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान नयी दिल्ली जिले में दवाओं को छोड़कर सभी ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं बाधित रहेंगी। अधिकारियों ने बताया कि 50,000 से अधिक कर्मियों, के 9 श्वान दस्ते और घुड़सवार पुलिस की सहायता से दिल्ली पुलिस शिखर सम्मेलन के दौरान पूरे शहर की कड़ी निगरानी करेगी। 

दिल्ली यातायात पुलिस ने 25 अगस्त को जारी एक परामर्श में मालवाहक वाहनों, बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों की जानकारी दी थी और लोगों से यातायात की नियंत्रित आवाजाही के मद्देनजर मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया।

पुलिस ने लोगों से जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर टहलने, साइकिल चलाने और पिकनिक जैसी गतिविधियों के लिए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर न जाने का भी आग्रह किया है। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) एस.एस. यादव ने कहा था कि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ को ‘नियंत्रित क्षेत्र के तौर पर सूचीबद्ध’’ 

किया गया है, दिल्ली पुलिस लोगों से अपील करती है कि वे जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान ‘‘टहलने, साइकिल चलाने या पिकनिक मनाने’’ के लिए इस क्षेत्र में न जाएं। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में डाक और चिकित्सा सेवाएं, पैथोलॉजिकल लैब द्वारा नमूना संग्रह जैसी आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।

पुलिस ने लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नेविगेशन ऐप 'मैपमायइंडिया' का उपयोग करने की भी सलाह दी है। उसने बताया कि आठ सितंबर को सुबह पांच बजे से 10 सितंबर को रात 11.59 बजे तक नयी दिल्ली का पूरा क्षेत्र ‘‘नियंत्रित क्षेत्र- प्रथम’’ माना जाएगा।

यातायात पुलिस ने आठ सितंबर को सुबह पांच बजे से 10 सितंबर को रात 11.59 बजे तक रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के भीतर आने वाले पूरे इलाके को ‘‘विनियमित क्षेत्र’’ के रूप में अधिसूचित किया है। इसका अभिप्राय है कि केवल उक्त इलाके में रहने वाले लोग, अधिकृत वाहन, आपातकालीन वाहन और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को ही रिंग रोड से आगे नयी दिल्ली जिले में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यातायात पुलिस के मुताबिक नयी दिल्ली जिले में मौजूद होटल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में हाउसकीपिंग, कैटरिंग, कचरा प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को भी सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। 

परामर्श के मुताबिक रविवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर दो बजे तक लगभग 16 सड़कों और चौराहों/गोलचक्कर को ‘‘नियंत्रित क्षेत्र द्वितीय’’ माना जाएगा। इसके मुताबिक नियंत्रित जोन द्वितीय के तहत आने वाली सड़कों और चौराहों में डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग (डीडीयू मार्ग), विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट आदि शामिल हैं। पुलिस ने यात्रियों से "विनियमित" और "नियंत्रित क्षेत्रों" में आने वाले स्थानों की यात्रा से बचने का अनुरोध किया, लेकिन यात्रा अपरिहार्य होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों को सूचीबद्ध किया। 

दिल्ली मेट्रो ने कहा कि वह लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आठ, नौ और 10 सितंबर को नेटवर्क की सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से तड़के चार बजे से सेवाएं शुरू करेगी और सुरक्षा, कानून बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा इस संबंध में पत्र लिखे जाने के बाद मेट्रो अधिकारियों ने यह कदम उठाया है। 

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा कि इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय, पटेल चौक और आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं आठ सितंबर को तड़के चार बजे से 11 सितंबर की दोपहर तक बंद रहेंगी। पुलिस के मुताबिक मेट्रो रेल सेवा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी, जहां नौ सितंबर को सुबह पांच बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक मेट्रो में सवार होने व उतरने की अनुमति नहीं होगी। 

पुलिस ने कहा कि आठ सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 11.59 बजे तक सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। 

आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आईएसबीटी सराय काले खां, आश्रम चौक, मूलचंद फ्लाईओवर, विवेकानंद मार्ग (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय), एम्स, आरटीआर फ्लाईओवर के नीचे, मायापुरी चौक, पंजाबी बाग चौक और आजादपुर चौक तक बसों की आवाजाही सीमित रहेगी।

गाज़ीपुर बॉर्डर से आने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी सराय काले खां पर समाप्त हो जाएंगी, जबकि अप्सरा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, टिकेई बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से आने वाली बसें क्रमश: आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आईएसबीटी सराय काले खां, आश्रम चौक, पीरागढ़ी चौक और मुकरबा चौक पर समाप्त हो जाएंगी। पुलिस ने लोगों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों या बस टर्मिनलों से आने-जाने के लिए मार्ग सुझावों के लिए 'जी-20 वर्चुअल हेल्प डेस्क' पर वास्तविक समय में यातायात की स्थिति जानने का अनुरोध किया है। 

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