गोपनीय दस्तावेज मामले में Imran Khan के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज
इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और झटका देते हुए उनके खिलाफ देश के अमेरिका स्थित दूतावास से एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज (सिफर) की सामग्री को सार्वजनिक करने के आरोप में सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी सामने आई। खान (70) इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तीन साल की सजा काट रहे हैं।
‘जियो न्यूज’ ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान पर उनके खिलाफ संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर सिफर (गोपनीय राजनयिक दस्तोवज) मामले में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा-5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसमें कहा गया कि एफआईए की आतंकवाद निरोधक शाखा ने जांच के बाद सिफर के दुरुपयोग में खान की कथित संलिप्तता का पता चलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि धारा-5 के तहत अपराध साबित होने पर दो से 14 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और कुछ मामलों में मौत की सजा भी हो सकती है।
गोपनीय राजनयिक दस्तावेज का हवाला देते हुए खान अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे हैं। खान ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक रैली में इस गोपनीय दस्तावेज को लहराया था। अमेरिका ने बार-बार ऐसे आरोपों का खंडन किया है और उन्हें ‘‘स्पष्ट रूप से झूठा’’ बताया है।
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