Chitrakoot News: पालिका के तत्कालीन ईओ पर FIR के आदेश, धोखाधड़ी का आरोप, इस समय प्रतापगढ़ में है तैनाती
चित्रकूट में पालिका के तत्कालीन ईओ पर एफआईआर के आदेश।

चित्रकूट में पालिका के तत्कालीन ईओ पर एफआईआर के आदेश दिए गए। धोखाधड़ी का आरोप, इस समय प्रतापगढ़ के ईओ हैं।
चित्रकूट, अमृत विचार। नगर पालिका चित्रकूट में तैनात रहे अधिशासी अधिकारी रामअचल कुरील पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। कुरील इस समय प्रतापगढ़ नगर पालिका के ईओ हैं। उन पर भ्रष्टाचार और धोखाधडी करने का आरोप है। कोर्ट ने कोतवाली प्रभारी को मामले की विवेचना कर न्यायालय में जल्द से जल्द आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
मानिकपुर क्षेत्र अंतर्गत सरैया निवासी राजनारायण पुत्र गया प्रसाद ने बताया कि उसने आठ अप्रैल 2022 से चार नवंबर 2022 तक नगर पालिका में टेंडर लेकर बिजली और टेंट का काम किया था। कुल भुगतान 28,80,694 रुपये के सापेक्ष नगर पालिका ने उसे 22,74,000 का भुगतान किया। उसका आरोप है कि तत्कालीन ईओ रामअचल कुरील, नगर पालिका के सुभाष बाबू और असरफ बाबू ने मिलकर 27,0000 रुपये कमीशन के रूप में लिया था।
जब उसने शेष रकम का भुगतान मांगा तो तीनों ने उससे गालीगलौज की और धमकी देने के साथ फाइल जलाकर नष्ट करने की बात कही। ये सभी बातें उसने मोबाइल फोन में रिकार्ड कर लीं। इस दौरान कुरील अपना तबादला कराकर चले गए। राजनारायण के अनुसार, अपने साथ हुई धोखाधड़ी की सूचना उसने इलाकाई पुलिस को दी पर सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को घटना की बाबत उचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही धारा 157 द.प्र.सं. की आख्या जल्द से जल्द प्रस्तुत करने को कहा है।