Chitrakoot: झाड़फूंक के बहाने नाबालिग से किया दुराचार, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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चित्रकूट, अमृत विचार। झाड़फूंक के बहाने नाबालिग को घर से ले जाकर दुराचार करने के मामले में दोषी तांत्रिक को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। इसे पांच हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा। 

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि दो फरवरी 2020 को मऊ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी पतवा रैदास तंत्र-मंत्र करता था। वह उसकी नाबालिग पुत्री को झाड़फूंक के बहाने घर से ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट की स्पेशल जज रेनू मिश्रा ने इस मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने दोषी तांत्रिक पतवा रैदास को 10 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार  रुपये अर्थदंड की सजा दी।

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