नैनीताल: श्रम कार्ड के नवीनीकरण की वेबसाइट शीघ्र खोलें
हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश, जिम्मेदारों के नाम भी बताएं

800 से ज्यादा श्रम कार्डों का नवीनीकरण 3 साल से नहीं हुआ
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ओखलकांडा ब्लॉक के आठ सौ से अधिक ग्रामीणों के श्रम कार्डों का नवीनीकरण वर्ष 2020 से नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिए कि श्रम कार्ड के नवीनीकरण की वेबसाइट या पोर्टल, जो कोरोना काल से बंद है, उसे शीघ्र खोलें। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिए कि जिनकी वजह से यह वेबसाइट या पोर्टल बंद हुआ है, उनके नाम शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, ओखलकांडा ब्लॉक निवासी अंजू देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनके ब्लॉक के आठ सौ से ज्यादा लोगों के श्रम कार्ड वर्ष 2017 में बनाए गए थे, जिनकी वैद्यता वर्ष 2020 में समाप्त हो गयी थी। जब वे कार्ड के नवीनीकरण हेतु श्रम विभाग कार्यालय, हल्द्वानी गए तो कोविड काल होने के कारण वेबसाइट बंद थी, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया और न ही उनके कार्डों का नवीनीकरण हुआ।
याचिका में कहा गया कि, कई बार इस पोर्टल को खुलवाने के लिए उच्च अधिकारियों से भी बात की गई तो उन्होंने पोर्टल बोर्ड से बंद होने की वजह बताई। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि पोर्टल को शीघ्र खोलने के आदेश दिए जाएं और उनके कार्डों का नवीनीकरण कराया जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
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