बहराइच : कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नकारी, आरोपी पुलिसकर्मी तलब

दरगाह पुलिस ने यातायात प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों के मामले में लगाई थी एफआर 

बहराइच : कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नकारी, आरोपी पुलिसकर्मी तलब

बहराइच, अमृत विचार। श्रावस्ती यातायात प्रभारी ने सहयोगियों की मदद से सितम्बर 2021 में बहराइच जनपद में कार्यवाही करते हुए एक वाहन का चालान कर दिया था साथ ही 10 हजार रूपये की लूट का आरोप लगाते हुए वाहन स्वामी ने विरोध करते हुए थाने में तहरीर दी थी। मुकदमा दर्ज न होने पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने श्रावस्ती यातायात प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन दरगाह पुलिस ने श्रावस्ती पुलिस के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जिसका पीड़ित ने विरोध करते हुए कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर किया। 

कोर्ट ने वादी की दलीलें सुनने व एफआर पत्रावली प्रोटेस्ट पिटिशन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध केस चलने का आदेश देते हुए आठ अगस्त को कोर्ट में तलब किया है।

श्रावस्ती जनपद में तैनात टीएसआई रजनीश शुक्ला ने पुलिस टीम के साथ दिसंबर 2021 में बहराइच जनपद के दरगाह थाना क्षेत्र में एक वाहन को सीज कर दिया था, साथ ही जुर्माना भी लगाया था। इसका पीड़ित संतोष कुमार ने विरोध किया। संतोष ने दरगाह थाने में तहरीर देकर सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने और चालक से 10 हजार रूपये लूटे जाने का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2022 को चारों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर किया गया। विवेचना दरगाह थाने की पुलिस को मिली। दरगाह थाने की पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों को बचाते हुए 8 मई 2022 को फाइनल रिपोर्ट लगा दिया।

जिसका संतोष कुमार ने विरोध करते हुए कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर किया। संतोष के प्रोटेस्ट पिटिशन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवेंद्र मिश्रा ने श्रावस्ती में तैनात रहे यातायात प्रभारी रजनीश शुक्ला, सिपाही पुनीत वर्मा, राज नारायण यादव और दीपक कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 392 504 व 506 के तहत केस चलाने का आदेश देते हुए सभी को 8 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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