मुरादाबाद : कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

मुरादाबाद, अमृत विचार। थाना पाकबड़ा के रतनपुर कला निवासी बलवीर उर्फ राजेश पुत्र रामप्रसाद को न्यायालय पॉक्सो-एक द्वारा छह लैंगिक अपराधों में दोषी मानते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 8000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरोपी के खिलाफ 2018 में केस दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक विकास सक्सेना ने की थी। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कराते हुए एसएसपी द्वारा थाना प्रभारी मझौला व अन्य द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोजन संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिस पर 17 जून को न्यायालय पॉक्सो-एक मुरादाबाद द्वारा आरोपी बलवीर को 20 साल की सजा एंव 8000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई।
अमीन बताकर ठग लिए 30,000, शिकायत
मुरादाबाद। मोहल्ला दसवां घाट निवासी यामीन से छह माह पूर्व एक युवक ने खुद को अमीन बताते हुए 30,000 रुपये ठग लिए। शनिवार को पीड़ित ने एक्सईएन से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। दसवां घाट निवासी यामीन पर बिजली विभाग का बकाया था। बकाया जमा न करने पर उसकी आरसी कट गई थी। छह माह पहले युवक ने अमीन बताते हुए 30,000 रुपये में आरसी को खत्म किए जाने की बात कही थी। तथाकथित अमीन ने न मामला निपटाया और न पैसे वापस किए। छह महीने के बीच पीड़ित के बेटे उस्मान ने तथाकथित अमीन से कई बार मामले को निपटाने की बात करते हुए उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ऑडियो वायरल कर दी। मामला राजस्व अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद तथाकथित अमीन की तलाश की जा रही है। पीड़ित यामीन के बेटे उस्मान ने शनिवार को बिजली विभाग पहुंचकर अधिशासी अभियंता द्वितीय एसके सिंह को मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की।
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