रुद्रपुर: नशीले इंजेक्शन के तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई

रुद्रपुर, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने वर्ष 2019 में नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने सबूत पेश किए और आरोपी का दोष सिद्ध कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि 31 अगस्त 2019 को थाना ट्रांजिट कैंप के दारोगा दिनेश सिंह परिहार पुलिस पार्टी के साथ बाइक पर गश्त कर रहे थे। जब गश्ती टीम अटारिया रोड आनंदपुर गांव तिराहे के समीप पहुंची तो सामने एक कार के समीप एक व्यक्ति सफेद थैला लेकर खड़ा था।
जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम राहुल चोपड़ा उर्फ रंगीला निवासी बी ब्लाक दुर्गा मैदान ट्रांजिट कैंप बताया। पुलिस ने कार की डिग्गी की तलाशी ली तो उसमें एक थैले में 100 अलग-अलग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन सहित सिरिंज बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह खुद नशीले इंजेक्शन लगाता भी है और इनको बेचने का काम भी करता है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस की रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में पेश कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में सबूत पेश किए और आरोपी का दोष सिद्ध किया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने मामले में आरोपी राहुल चोपड़ा को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।