अयोध्या : दहेज हत्या में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 8000 रूपये अर्थदंड

अयोध्या  : दहेज हत्या में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 8000 रूपये अर्थदंड

अमृत विचार, अयोध्या । अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 8000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भिजवाया है।

पुलिस कार्यालय की ओर से बताया गया कि महिला संम्बन्धी अपराध में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एएसजे 4 व ईसी एक्ट की अदालत ने प्रदीप पटवा पुत्र रामचन्द्र पटवा निवासी  जोहन कोतवाली बीकापुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 8000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रदीप पटवा  के खिलाफ वर्ष 2020 में बीकापुर कोतवाली में भादवि और डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था।  पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था और अदालत सत्र परीक्षण कर रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह व राहुल सिह तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार ने की।

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