CBI ने समीर वानखेड़े को किया समन जारी, आर्यन खान मादक पदार्थ मामला

CBI ने समीर वानखेड़े को किया समन जारी, आर्यन खान मादक पदार्थ मामला

मुंबई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान मादक पदार्थ मामले में पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े को समन जारी किया। सीबीआई ने शाहरूख खान के पुत्र आर्यन से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ पिछले सप्ताह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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सीबीआई ने प्राथमिकी में पूर्व आईआरएस अधिकारी वानखेड़े को 18 मई को एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया है। वानखेड़े पर कॉर्डेलिया क्रूज मामले में आर्यन को बचाने के एवज में उनसे 50 लाख रुपये लेने का आरोप है। वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ भंडाफोड़ मामले के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई क्षेत्र का नेतृत्व किया था।

उन्होंने दो अक्टूबर 2021 की रात को मुंबई तट पर कॉर्डेलिया जहाज पर छापा मारने के लिए अधिकारियों के दल का नेतृत्व किया था। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 17 लोगों की गिरफ्तार कर वहां से 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम मेफेड्रोन, 21 ग्राम गांजा, 22 नशीली गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकदी बरामद की थी।

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