Pakistan : इमरान खान को बड़ी राहत, 17 मई तक सभी केसों में मिली बेल...PTI की कार्यकर्ताओं से अपील- विरोध-प्रदर्शन जारी रखें

Pakistan : इमरान खान को बड़ी राहत, 17 मई तक सभी केसों में मिली बेल...PTI की कार्यकर्ताओं से अपील- विरोध-प्रदर्शन जारी रखें

इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट केस में दो हफ्ते के लिए जमानत दी है। हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और रेंजर्स की टीम मौजूद थी। साथ ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी किया कि इमरान को 17 मई तक किसी मामले में गिरफ्तार न किया जाए। इस पर होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने कहा- इतनी फेसेलिटी तो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। वहीं पीटीआई ने कार्यकर्ताओं से विरोध-प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है।

भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को दो सप्ताह की जमानत दी 
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए जमानत प्रदान की। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। इससे एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी को 'अवैध और गैरकानूनी' करार दिया था। सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई। इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालत कक्ष में एक वकील की नारेबाजी के चलते खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित की। नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू होगी। 

खबर के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं, जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ संलग्न किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। अर्द्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी। 

तोशाखाना केस में सुनवाई पर रोक
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराये जाने के दो दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह रोक आठ जून को मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। जियो न्यूज के मुताबिक खान के वकीलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पीटीआई प्रमुख को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने शुक्रवार को निचली अदालत को आगे की कार्यवाही से रोकने के आदेश के खिलाफ खान की याचिका पर सुनवाई की। 

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