प्रयागराज: याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में अवैध मीट मिलने से संबंधित मामले की सुनवाई टली

प्रयागराज: याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में अवैध मीट मिलने से संबंधित मामले की सुनवाई टली

प्रयागराज। पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में अवैध मीट मिलने के मामले की सुनवाई गुरुवार को समयाभाव के कारण नहीं हो सकी। मौजूदा मामले की अगली सुनवाई आगामी 18 मई 2023 को न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष सुनिश्चित की गई है। 

खरखौदा पुलिस स्टेशन, मेरठ में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पशु चिकित्सा विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही की। 

फैक्ट्री में कार्यरत कार्मिकों के अनुसार फैक्ट्री का संचालन याकूब कुरैशी और इमरान करते थे। फैक्ट्री में रात के समय कच्चा मीट लाया जाता था और उसको प्रोसेस करके पैकेजिंग की जाती थी। कभी-कभी मीट को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मलीन के सोलूशन का भी प्रयोग किया जाता था। 

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से कारोबार के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और फर्म के संचालकों से भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे फर्म के संचालन की वैधता सिद्ध हो सके। टीमों द्वारा प्लांट के भीतर 6720 किलोग्राम कच्चा मीट और 1250 किलोग्राम हड्डी बरामद की गई। साथ ही प्लांट में निरीक्षण के दौरान प्रोसेस्ड मीट पैकेट में करीब 240438.8 किलोग्राम मीट बरामद हुआ। 

कार्यवाही के दौरान उपस्थित टीम के सदस्यों ने बताया कि प्लांट में असहनीय दूषित गंध एवं गंदगी मौजूद है। मीट से दुर्गंध भी आ रही थी जो आमजन के उपभोग के लिए प्रथम दृष्टया उपयुक्त नहीं है, साथ ही अस्वच्छ स्थिति में रखा गया था। प्लांट में एक प्लास्टिक की कैन भी मिली, जिसमें करीब 2 लीटर फॉर्मलीन सोलूशन पाया गया। 

अभियुक्तों द्वारा साजिश के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है जो सरकार और आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। मालूम हो कि मौजूदा मामले में 1 अप्रैल 2022 को निरीक्षक दिनेश कुमार उपाध्याय ने याकूब कुरैशी की पत्नी सहित कुल 14 लोगों को नामजद किया है।

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