Allahabad High Court ने Abdullah Azam Khan के मामले में फैसला सुरक्षित रखा
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अंतिम सुनवाई हुई। दरअसल अब्दुल्लाह आजम को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
याची के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना की तिथि पर याची किशोर था, इसलिए उसकी दोषसिद्धि के आदेश पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगाई जाए। बहस के दौरान याची के अधिवक्ता से कोर्ट ने प्रश्न किया कि आवेदक ने परीक्षण के दौरान या अपीलीय अदालत या निचली अदालत के समक्ष किशोर होने की दलील दी थी, तो याची की ओर से बताया गया कि आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड में नहीं है, जिसके आधार पर याचिका दाखिल की गई है।
याची के अधिवक्ता ने उक्त आवेदन को रिकॉर्ड पर लाने के लिए पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा था, जिसे मंगलवार को दाखिल कर दिया गया| सरकारी अधिवक्ता की ओर से दिनांक 10.4.2023 को दाखिल प्रतिशपथ पत्र पर याची के अधिवक्ता द्वारा दायर प्रत्युत्तर शपथ पत्र को अभिलेख में लिया गया। अंत में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया।
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