लखनऊ में उम्र पूरी कर चुके दौड़ रहे साढ़े चार लाख वाहन

लखनऊ, अमृत विचार। लखनऊ में साढ़े चार लाख वाहन बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ रहे हैं। ये वो वाहन हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की उम्र 15 साल पूरी हो गई है। ऐसे दो व चार पहिया प्राइवेट वाहन बिना रजिस्ट्रेशन अवैध घोषित किए गए हैं। ये वाहन शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे वाहनों की पुन: रजिस्ट्रेशन …

लखनऊ, अमृत विचार। लखनऊ में साढ़े चार लाख वाहन बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ रहे हैं। ये वो वाहन हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की उम्र 15 साल पूरी हो गई है। ऐसे दो व चार पहिया प्राइवेट वाहन बिना रजिस्ट्रेशन अवैध घोषित किए गए हैं। ये वाहन शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं। ऐसे वाहनों की पुन: रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ ने सार्वजनिक नोटिस जारी करके 18 सितंबर तक पुन: रजिस्ट्रेशन कराने की चेतावनी दी है।

एआरटीओ (प्रशासन) अंकिता शुक्ला की मानें तो 15 वर्ष पुराने वाहन शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है। ऐसे वाहनों को पुन: रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गाड़ी मालिकों को सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है।

गाड़ी कबाड़ी को बेचा तो बताना होगा
15 साल पुरानी गाड़ी घर में खड़ी है। जिसका सड़क पर संचालन नहीं हो रहा है अथवा कबाड़ गाड़ी किसी कबाड़ी को बेच दिया है। ऐसी स्थिति में गाड़ी मालिक को एक प्रार्थना पत्र आरटीओ कार्यालय में जाकर देना होगा।

प्रदूषण जांच के बाद पुन: रजिस्ट्रेशन होगा
दो व चार पहिया 15 वर्ष पुरानी का पुन: रजिस्ट्रेशन के पहले गाड़ी मालिकों को प्रदूषण जांच कराना होगा। इसके बाद परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दो पहिया के लिए 460 रुपये फीस व 150 रुपये ग्रीन टैक्स जमा होगा। वहीं चार पहिया के लिए 1200 के करीब फीस व 600 के करीब ग्रीन टैक्स देना होगा।