कर्नाटक: सहकारी बैंक मामले में ED ने की 114 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के एक सहकारी बैंक से संबंधित धनशोधन मामले में 114 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कुर्क की गई 21 संपत्तियां खाली जमीन, आवासीय मकान, व्यावसायिक एवं औद्योगिकी इमारत और 3.15 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में हैं।
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धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत कुर्क की गई सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 114.19 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने यह कार्रवाई बेंगलुरु स्थित 'श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमित' के कई चूककर्ताओं के खिलाफ की है। धनशोधन का यह मामला वर्ष 2020 का है जिसमें कई चूककर्ताओं और बैंक के प्रवर्तकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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