कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक पर 'हमले' की सीबीआई जांच के आदेश

कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक पर 'हमले' की सीबीआई जांच के आदेश

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक और उनके काफिले पर कूच बिहार जिले में हुए हमले के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पर कथित हमले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।

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इस मामले में याचिकाकर्ता एवं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक जनहित याचिका में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रमाणिक जब 25 फरवरी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे, तब दिनहाटा में उन पर हमला किया गया और उनके काफिले पर पथराव किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि निशीथ प्रमाणिक को उस समय सुरक्षा प्रदान कर रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर से शिकायत करने के बावजूद बंगाल पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री की कार पर बम भी फेंके गए थे, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी।

पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए याचिका का विरोध किया और आरोपों का खंडन किया। शुभेंदु अधिकारी ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि यह हमला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। 

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