बरेली: एलायंस बिल्डर्स के छह आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विवेचना का आदेश
बरेली, अमृत विचार। सुपरसिटी कालोनी के 117 प्लॉटों को बेचने के बाद भी बैनामा नहीं कराने और वादे के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं न देने के मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद एलायंस बिल्डर्स के सात आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केस में विवेचक द्वारा भेजी गई अंतिम आख्या का वादी के विरोध करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश आर्य ने सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष बारादरी को अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने पुलिस को 6 अप्रैल के पूर्व ही आदेश का पालन करके अग्रिम विवेचना को केस फाइल में दाखिल करने का आदेश दिया है। सुपरसिटी रेजीडेंस वेलफेयर सोसायटी के महासचिव सुभाष चंद्र झा ने थाना बारादरी में 26 मई 2018 को एलायंस बिल्डर्स के निदेशक युवराज सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था कि बिल्डर ने कालोनी में 117 प्लाटों को बेचने के बाद भी बैनामा नहीं किया था और वादे के अनुरूप कालोनी में सुविधाएं नहीं दी थीं। इसी मामले में अन्य आरोपियों में एलायंस बिल्डर्स के एमडी अरविंदर सिंह बग्गा, रमनदीप सिंह, सतवीर सिंह, अमनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह व गुरुप्रीत के विरुद्ध साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया था।
वादी ने विवेचक द्वारा कोर्ट में भेजी अंतिम आख्या का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। तर्क दिया था कि विवेचक द्वारा केस डायरी में पीड़ित पक्ष के कई लोगों द्वारा दिये गये शपथपत्रों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया है।
सुपरसिटी कॉलोनी 2007 में बसाई गई थी। इसका विवाद पूर्व में जिलाधिकारी के यहां भी पहुंचा था। तत्कालीन एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की थी। हाल ही में सभी आरोपियों के विरुद्ध सरकारी भूमि कब्जाने के मामले में एफआईआर होने के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी।
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