डीसीपी ने पार्किंग, मेरिज हाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश 

डीसीपी ने पार्किंग, मेरिज हाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश 

जालंधर। पंजाब के जालंधर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वाहन पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं और बुलेट मोटर साइकिल में पटाखे आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस उपायुक्त अंकुर गुप्ता ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि किसी भी व्यक्ति को होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में बिना शनाख्ती कार्ड के ठहरने की अनुमति नही दी जाए, पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है।

गुप्ता ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार व अन्य वाहन पार्किंग स्थल आदि (परिसर के अंदर या बाहर) के मालिक/प्रबंधक सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे।

जारी आदेशों में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे की 45 दिनों की रिकार्डिंग की सीडी बनाकर हर 15 दिन में सुरक्षा शाखा दफ्तर, पुलिस कमिश्नर, जालंधर में जमा करवानी होगी। इसी प्रकार वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क करना है तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्किंग की तिथि रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए और वाहन वापसी की तारीख दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेने चाहिए।

एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, धारदार हथियार या किसी भी घातक हथियार को वाहन में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और किसी भी प्रकार के नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी गांवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरा लगाने का आदेश पुलिस ने दिया है।

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