नैनीतालः एएनएम के 824 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दें कि नैनीताल निवासी पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती सहित पांच ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया है कि मेडिकल सर्विस सलेक्शन बोर्ड की ओर से 824 एएनएम पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी किया गया। 16 जनवरी 2023 को इसका परिणाम घोषित किया गया।
याचिका कर्ता की ओर से कहा गया कि उनके अधिक अंक होने की वजह से चयन नहीं किया गया जबकि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं, मेडिकल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड व सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उनको बैच के क्रम में वरिष्ठता के आधार पर किया गया। जो याचिका दायर की गई थी उसमें मांग की गई थी कि अंतिम चयन सूची के परिणाम को निरस्त किया जाये।
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सरकार की ओर से पेश हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है वो भी चयन प्रक्रिया में बतौर अभ्यर्थी शामिल थीं जिनके नाम प्रारंभिक चयन सूची में शामिल थे लेकिन जब अंतिम चयन सूची में इन सभी के नाम शामिल नहीं हुए तो इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा तब खटखटाया जब उन्होंने पाया कि अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं है। उन्होंने चयन सूची का इंतजार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार याचिकाकर्ता विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं तो उनके पास नियुक्ति प्राधिकारी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होता है।
याचिकाकर्ताओं को दी गई कोई भी राहत चयनित उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस आधार पर चयन सूची में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल, कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को खारिज किया है। याचिका खारिज होने से दायर करने वाली याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है।
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