मेरठ: पूर्व मंत्री को राहत, कार्टूनिस्ट मामले में मिली जमानत

मेरठ: पूर्व मंत्री को राहत, कार्टूनिस्ट मामले में मिली जमानत

मेरठ, अमृत विचार। बसपा सरकार में मंत्री रहे मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी को डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सर कलम करने के मामले में कोर्ट से राहत मिली। हाजी कुरैशी को इस मामले में जमानत मिल गई। याकूब कुरैशी इस समय सोनभद्र जेल में बंद हैं।

याकूब कुरैशी के वकील महावीर त्यागी ने बताया कि न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन प्रमोद कुमार तृतीय ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को कार्टूनिस्ट मामले में सर कलम करने पर 51 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषण की थी। इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया ‌था। हाजी याकूब ने 17 फरवरी 2006 को फैज ए आम इंटर कालेज परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले का सर कलम करने पर 51 करोड़ रुपये देने की बात कहीं थी। याकूब कुरैशी ने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर न्यायालय ने पूर्व मंत्री को राहत देते हुए जमानत दी।

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