तिकुनिया कांड: आठ अभियुक्तों को 20 मार्च तक के लिए मिली सशर्त अंतरिम जमानत

तिकुनिया कांड: आठ अभियुक्तों को 20 मार्च तक के लिए मिली सशर्त अंतरिम जमानत

लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले में जेल में निरुद्ध अंकित दास समेत आठ अभियुक्तों को 20 मार्च 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। हालांकि अदालत ने इसके साथ केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाते समय लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को उक्त आठ अभियुक्तों पर भी लागू किया है।  

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ़ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडेय, रिंकू राणा व सुमित जायसवाल की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि मामले के अभियुक्त आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सर्वोच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है. लिहाजा उक्त अभियुक्तों को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। 

इन शर्तों के तहत उक्त आठों अभियुक्तों को भी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा, वे अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान यूपी अथवा दिल्ली में नहीं रुक सकेंगे। इस दौरान अपने रहने के स्थान की जानकारी उन्हें ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ जहां वे रहेंगे वहां के स्थानीय थाने पर देनी होगी तथा वे सप्ताह में एक दिन उस थाने पर हाजिरी भी लगाएंगे।  

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