कासगंज : हत्या के प्रयास के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये का जुर्माना

कासगंज : हत्या के प्रयास के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये का जुर्माना

कासगंज, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय मोहम्मद आरिफ ने हत्या के प्रयास के आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कासगंज के बिड़ला अस्पताल के समीप निवासी नूर मोहम्मद पर 21 मार्च 2010 को सतीश माहेश्वरी, राज माहेश्वरी, सुमित ब्रह्म भट्ट एवं राकेश माहेश्वरी ने रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से तमंचा द्वारा फायर किया गया। जिसमें नूर मोहम्मद गंभीर घायल हुआ था। पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संबंधित विवेचक ने मामले की विवेचना करते हुए चारों आरोपियों के विरूद्ध हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान मुकदमा अभियुक्त राकेश माहेश्वरी निवासी ग्राम भमौरी कलां थाना छर्रा जिला अलीगढ़ जमानत कराने के पश्चात फरार हो गया था। शेष तीनों आरोपियों को न्यायालय ने 31 अगस्त 2024 को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया था। तथा राकेश माहेश्वरी के विरुद्ध वारंट व कुर्की की कार्रवाई की थी।

कुछ दिन पूर्व ही कासगंज पुलिस द्वारा राकेश को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में उसका विचारण पूर्ण हुआ। प्रकरण की जानकारी देते हुए एडीजीसी अंकित अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राकेश को दोष सिद्ध पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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