UP : प्रो. विनय पाठक और अजय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा

कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कमीशनखोरी व अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज

UP : प्रो. विनय पाठक और अजय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा

अमृत विचार, लखनऊ। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की मुश्किलें बढ़ा दी है। सीबीआई की ओर से प्रोफेसर विनय पाठक व उनके साथी अजय मिश्रा के विरूद्ध रंगदारी समेत कमीशनखोरी व अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज किया है। अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, प्रदेश सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच हो रही है। इसके अलावा एजेंसी ने प्रोफेसर पाठक का केस टेकओवर कर लिया है।

गौरतलब है कि बीते 29 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरानगर कोतवाली में प्रोफसर विनय पाठक व उनके करीबी एक्सएलआईसीटी कंपनी के एमडी अजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी, कमीशनखोरी व अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल, डॉ. भीमराव अंबेडकर विवि, आगरा में परीक्षा कराने वाली कंपनी डिजीटेक्स टेक्नालॉजिज इंडिया प्रा. लि. के एमडी डेविड मारियो डेनिस ने अजय मिश्रा के जरिए प्रो. पाठक पर कमीशन लेने समेत अन्य आरोप लगाए हैं।

आरोप है कि साल 2019-20 और 2020-21 में उसकी कंपनी ने आगरा विवि की प्री व पोस्ट परीक्षा संचालित करायी। इसके बिल का भुगतान लंबित चल रहा था। आरोप है कि इसके भुगतान के लिए प्रोफेसर विनय पाठक ने कमीशन की डिमांड की थी। फिर अजय मिश्र की मदद से तीन बार में एक करोड़ 41 लाख लिए थे। आगे भी काम के लिए कमीशन मांगे पर पैसे न देने पर अजय मिश्र की कंपनी को आगरा विवि का काम दे दिया गया। प्रो. पाठक व उनके साथी अजय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

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