अयोध्या: रिपोर्ट की कापी के साथ हाजिर हुये एसएचओ कैंट, जानिये क्या है मामला

अयोध्या, अमृत विचार। अदालत के कड़े तेवर को देख कैंट थाना प्रभारी ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली और रिपोर्ट की कॉपी लेकर गुरुवार को अदालत में हाजिर हुए। अदालत से विवेचना कर आख्या दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत मांगी है। एसीजेएम प्रथम ने भविष्य में ऐसी पुनरावृति न होने …

अयोध्या, अमृत विचार। अदालत के कड़े तेवर को देख कैंट थाना प्रभारी ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली और रिपोर्ट की कॉपी लेकर गुरुवार को अदालत में हाजिर हुए। अदालत से विवेचना कर आख्या दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत मांगी है। एसीजेएम प्रथम ने भविष्य में ऐसी पुनरावृति न होने की हिदायत दी है।

मॉनिटरिंग वाद  651 /2020 आशाराम बनाम इक़बाल व अन्य तथा दूसरे वाद 722 /2022 डाली बनाम राजेश्वर प्रसाद व अन्य की सुनवाई में एसीजेएम प्रथम भव्या त्रिपाठी की अदालत ने दो माह से ज्यादा समय पहले आदेश के बावजूद रिपोर्ट न दर्ज करने और विवेचना कर आख्या अदालत को उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुये थाना प्रभारी कैंट को आज व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। हाजिर होकर  स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था कि अदालत के आदेश का अनुपालन क्यों नही किया गया और आख्या क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई?

तलबी आदेश के बाद बुधवार रात पुलिस ने आसाराम के 10 चक्का ट्रक से जुड़े मामले में अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली स्थित इकबाल और शरीफ उर्फ मुकादम के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन तथा दूसरे मामले में गद्दोपुर निवासी राजेश्वर प्रसाद, विनोद कुमार व कुलदीप नारायण के खिलाफ दुष्कर्म, दहेज प्रताड़ना, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी आदि की धारा में केस पंजीकृत कर लिया।

रिपोर्ट की कॉपी के साथ थाना प्रभारी अदालत में हाजिर हुए। पीड़ित के अधिवक्ता ने नाफरमानी पर वेतन काटने तथा सजा की दरख्वास्त की, वही थाना प्रभारी ने 5 दिन में विवेचना कर आख्या दाखिल करने की मोहलत मांगी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि अदालत ने हिदायत देते हुए 5 दिन में आख्या दाखिल करने को कहा है।

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