सेबी ने गौतम थापर पर पांच साल का लगाया प्रतिबंध,11 इकाइयों पर 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कोष की हेराफेरी और कंपनी के वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देने के मामले में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर और तीन अन्य इकाइयों पर पांच साल के लिये पाबंदी समेत जुर्माना लगाया। इसके अलावा, तीन अन्य व्यक्तियों… कंपनी के पूर्व मुख्य …
नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कोष की हेराफेरी और कंपनी के वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देने के मामले में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर और तीन अन्य इकाइयों पर पांच साल के लिये पाबंदी समेत जुर्माना लगाया। इसके अलावा, तीन अन्य व्यक्तियों… कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) वीआर वेंकटेश और दो पूर्व निदेशकों माधव आचार्य तथा बी हरिहरन पर छह महीने से लेकर तीन साल तक की अवधि के लिये प्रतिबंध लगाया गया है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 248-पृष्ठ के आदेश के अनुसार, मामले में कुल 11 इकाइयों को दंडित किया है। अन्य इकाइयां के एन नीलकांत, अतुल गुलाटी, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक हैं। नियामक ने मामले में 11 इकाइयों पर कुल 30.15 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेबी ने कहा कि उसने गौतम थापर, अवंता होल्डिंग्स, एक्शन ग्लोबल और सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स को प्रतिभूति बाजारों से पांच साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया है। थापर पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि तीन अन्य इकाइयों पर 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, नीलकांत पर 10 लाख रुपये, गुलाटी पर पांच लाख रुपये और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने कहा कि इन इकाइयों ने कोष की हेराफेरी की और कंपनी के वित्तीय ब्योरे को लेकर गलत जानकारी दी।
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