रुद्रपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
रुद्रपुर, अमृत विचार। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को पोक्सो न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 19 मई 2020 को ट्रांजिट कैंप थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग …
रुद्रपुर, अमृत विचार। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को पोक्सो न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 19 मई 2020 को ट्रांजिट कैंप थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस बीच लड़की स्वयं वापस आ गई।
17 अगस्त 2020 को वही व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ थाने पहुंचा और मूल निवासी ग्राम बारा गहमर जिला गाजीपुर यूपी हॉल वार्ड नम्बर 1 शिमला बहादुर, ट्रांज़िट कैंप निवासी मनोज राजभर पर 18 मई 2020 उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर छोटे भाई को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बाद भी उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की के बयान दर्ज कराये।
इस मामले में पुलिस ने मनोज राजभर को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। मनोज के विरूद्ध पोक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की कोर्ट में मुक़दमा चला। जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 8 गवाह पेश किए। जिसके बाद पोक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने मनोज राजभर को दोषी करार देते हुए धारा 6 पोक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने, धारा 363, 366 आईपीसी के तहत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित छात्रा को दो लाख रुपये मुआवज़ा दिलाये जाने हेतु मामले को डीएलएसए ऊधमसिंह नगर को प्रेषित करने के आदेश भी दिए।