अयोध्या: मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के नौ लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया जुर्माना

अयोध्या। मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने दोनों पक्ष के 9 लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सभी लोगों पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राधेश्याम यादव की अदालत से शनिवार को हुआ। एक पक्ष के माता प्रसाद, शीतला प्रसाद और इंदल …
अयोध्या। मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने दोनों पक्ष के 9 लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सभी लोगों पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राधेश्याम यादव की अदालत से शनिवार को हुआ। एक पक्ष के माता प्रसाद, शीतला प्रसाद और इंदल गुप्ता को 4 साल की सजा व दूसरे पक्ष की 6 सगी बहनों विजयलक्ष्मी ललिता सुनीता गुड्डा अनीता को दो 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। एक अभियुक्त सजा सुनाए जाने के समय उपस्थित नहीं था।
इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडे व एससी एसटी एक्ट के विशेष लोक अभियोजक नरसिंह नारायण उपाध्याय ने बताया कि घटना 15 मई 2005 की है। शाम को 5:45 बजे बीकापुर कोतवाली के करौंदिया गांव में एक सूखे पेड़ को काटने के विवाद में दो पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की मंजू ने पेड़ को अपना बताते हुए माता प्रसाद, शीतला प्रसाद तथा इंदल गुप्ता के खिलाफ मारने-पीटने की धारा में एफ आई आर दर्ज करवाई थी।
इन तीनों को 4-4 साल की सजा व प्रत्येक को 6500 रुपये जुर्माना हुआ। दूसरे पक्ष से माता प्रसाद ने चैतू, कुसुमा, मंजू ,विजयलक्ष्मी, ललिता, सुनीता, अनीता गुड्डा के खिलाफ उसी पेड़ को अपना बताते हुए मार पीट की धारा मे एफ आई आर दर्ज कराई थी। मुकदमे के दौरान चैतू और कुसुमा की मौत हो गई। बाकी अन्य अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो-दो साल की सजा तथा 15 सो रुपए जुर्माने से दंडित किया। मंजू सजा सुनाए जाते वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं थी इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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