नैनीताल: हाईकोर्ट ने रोका प्रवक्ता का ट्रांसफर, शिक्षा विभाग से जवाब तलब

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद भी एक प्रवक्ता का दुर्गम क्षेत्र में ट्रासंफर कर दिया गया। न्यायालय के सख्त रुख अपनाने पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राम कृष्ण उनियाल बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने प्रवक्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद भी एक प्रवक्ता का दुर्गम क्षेत्र में ट्रासंफर कर दिया गया। न्यायालय के सख्त रुख अपनाने पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राम कृष्ण उनियाल बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने प्रवक्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांग लिया है। यह भी कहा है कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराएं।
मामले के अनुसार, नैनीताल के मॉडल स्कूल पटवादगर में कार्यरत प्रवक्ता योगेश जोशी का स्थानांतरण कोर्ट का आदेश होने के बाद भी दुर्गम क्षेत्र मुक्तेश्वर में कर दिया गया था। इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। याचिका में कहा गया कि उनके द्वारा पूर्व में 10 वर्ष की सेवा दुर्गम क्षेत्र में की जा चुकी है।
याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा मॉडल स्कूल परीक्षा पास की गई है, जिसके आधार पर उनका गैर मॉडल स्कूल में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इस पर पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं करने के आदेश विभाग को दिये थे, परन्तु उसके बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा उनका स्थानांतरण कर दिया गया। कोर्ट ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पेश होने के निर्देश दिए थे।
बुधवार को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड राम कृष्ण उनियाल ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया है, उन्होंने अवगत कराया कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई को तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है।