आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। शुक्रवार को …
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ के समक्ष डेढ घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियोजन कथानक के मुताबिक ठार गाड़ी में आशीष मिश्रा मौजूद था और उसी ने ड्राइवर को भीड़ पर गाड़ी चढाने के लिए उकसाया। दलील दी गई कि घटनास्थल पर इतनी भीड़ थी, पुलिस के सायरन का शोर था और अभियोजन का कोई भी गवाह थार गाड़ी में मौजूद नहीं था।
ऐसे में यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि अभियोजन के किसी गवाह ने अभियुक्त को अपने ड्राइवर को गाड़ी चढाने के लिए उकसाते हुए सुना हो। कहा गया कि वास्तव में घटना के वक्त आशीष मिश्रा दंगल में मौजूद था। यह भी दावा किया गया कि 197 स्थानीय लोगों ने बकाएदा शपथ पत्र देकर इस बात की पुष्टि जांच एजेंसी के समक्ष की है।
यह भी पढ़ें:-आशीष मिश्रा को इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच से नहीं मिली जमानत, अन्य आरोपियों की याचिका भी खारिज