बहराइच: हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद की सजा, लगाया 20 हजार का जुर्माना

बहराइच। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने शनिवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए हत्या रोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। श्रावस्ती के सोनवा थाना …
बहराइच। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने शनिवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए हत्या रोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरहनी रज्जब गांव निवासी सत्तार खां की सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।दीवानी न्यायालय के एडीजीसी क्रिम्नल सुनील कुमार ने बताया कि नौ जनवरी वर्ष 1998 को सत्तार खां के खेत में बकरी गेंहू की फसल चर रही थी। बकरी को सत्तार खां ने पकड़कर कांजी हाउस ले जा रहा था। तभी गांव निवासी अब्दुल रहमान पुत्र मुमताज पहुंचे।
उन्होंने बकरी लें जाने का विरोध करते हुए चाकू मार दिया। मौके पर ही सत्तार खां की मौत हो गई। मामले की विवेचना थाना के नवीन चंद्र कटियार ने की थी। शनिवार का मामले की सुनवाई दीवानी न्यायालय बहराइच में न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट के कोर्ट पर न्यायधीश मनोज कुमार मिश्र द्वितीय ने की।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने हत्या को जघन्य मानते हुए हत्यारोपी अब्दुल रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी के विरुद्ध 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताए गए समय का समायोजन सजा में किया जाएगा।
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