बरेली: गैंगेस्टर पिता-पुत्र व तीन भाइयों की अवैध रूप से कमाई संपत्ति जब्त की तैयारी

बरेली: गैंगेस्टर पिता-पुत्र व तीन भाइयों की अवैध रूप से कमाई संपत्ति जब्त की तैयारी

अमृत विचार, बरेली। गुंडागर्दी और अपराधों को कारित कर गैंगेस्टर सुखदेव और उसके दोस्तों ने अवैध रूप से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है। इसकी शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मई, 2021 में शेरगढ़ क्षेत्र के सुरेंद्र पाल सिंह की हत्या करने के बाद गैंगेस्टर सुखदेव और उसके …

अमृत विचार, बरेली। गुंडागर्दी और अपराधों को कारित कर गैंगेस्टर सुखदेव और उसके दोस्तों ने अवैध रूप से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है। इसकी शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मई, 2021 में शेरगढ़ क्षेत्र के सुरेंद्र पाल सिंह की हत्या करने के बाद गैंगेस्टर सुखदेव और उसके साथियों ने किस-किस गांव व कस्बा में मकान, जमीन खरीदी है, इसका पूरा चिट्ठा प्रशासन को सौंपा गया।

जिसके बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह और एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से पत्र जारी कर मीरगंज एसडीएम और सीओ को जांच कराकर गैंगेस्टर और उसके दोस्तों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ अजय कुमार गौतम ने जांच के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है। जिसमें सीओ ने कहा है कि जसपाल पुत्र भानु प्रताप निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ ने चाचा सुरेंद्र पाल सिंह की हत्या के संंबंध में 20 मई 2021 काे रिपोर्ट लिखाई थी।

जिसमें संजीव कुमार पुत्र जगदीश, सुखदेव पुत्र रतनलाल, रवि पुत्र सुखदेव, वेद प्रकाश पुत्र रतनलाल, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मुनेंद्र पुत्रगण वेदप्रकाश और द्वारिका पुत्र तुलाराम निवासी मोहम्मदपुर नामजद किए गए थे। विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने की। विवेचना के दौरान मृतक सुरेंद्र पाल सिंह की मेडिकल रिपोर्ट में सात चोटें लगने की बात सामने आई।

विवेचना के बाद 17 अगस्त 2021 को आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। इसके बाद थानाध्यक्ष विक्रम सिंह ने 4 जनवरी को सभी आरोपियों को गैंगेस्टर में निरुद्ध किया। जिसकी विवेचना वर्तमान में अजय पाल सिंह द्वारा की जा रही है। अपनी रिपोर्ट में सीओ ने बताया कि विवेचक को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों द्वारा अपराध कारित कर अर्जित की गई अवैध संपत्ति का पता लगाकर धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई करते हुए विवेचना का गुण-दोष एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक निस्तारण करें।

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