बरेली: आईएमसी का 10 जून को धरना-प्रदर्शन, डीएम ने धारा 144 की लागू

बरेली: आईएमसी का 10 जून को धरना-प्रदर्शन, डीएम ने धारा 144 की लागू

बरेली, अमृत विचार। इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने 10 जून को इस्लामिया कॉलेज मैदान में धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन होने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 3 जुलाई तक लागू …

बरेली, अमृत विचार। इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने 10 जून को इस्लामिया कॉलेज मैदान में धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन होने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 3 जुलाई तक लागू रहेगी। निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान बरेली में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोगों के जुटने और बिना अनुमति के सभा या रैली के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने निषेधाज्ञा का आदेश कर दिया है।

इसमें कहा गया है कि आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) और संघ लोक सेवा आयोग व अन्य परीक्षाओं की परिस्थितियों में असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी गतिविधियों को किए जाने की संभावना है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है। इसलिए अवांछित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने के लिए धारा 144 जिले में लागू की जाती हैं। इसमें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी जनसभा, जलसा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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