कुदसिया बेगम मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह लाने को नोटिस

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद को दायर करने की प्रारंभिक शर्त को पूरा करने की दिशा में मामले के तीन वादियों ने केन्द्र सरकार समेत चार सरकारी विभागों को आज नोटिस भेजा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि दो माह के …
मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद को दायर करने की प्रारंभिक शर्त को पूरा करने की दिशा में मामले के तीन वादियों ने केन्द्र सरकार समेत चार सरकारी विभागों को आज नोटिस भेजा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि दो माह के अन्दर नोटिस में दी गई शर्तों को पूरा न किया गया तो प्रतिवादी हर्जे खर्चें के जिम्मेदार होंगे।
अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी वृन्दावन, श्यामानन्द पण्डित उर्फ शिव सरन अवस्थी वृन्दावन एवं राधा बिहारी दास के चेले वृन्दावन निवासी मनमोहनदास द्वारा संयुक्त रूप से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 1670 में औरंगजेब ने ठाकुर केशवदेव जी/ केशवराय जी विराजमान केशवदेव जी मन्दिर कटरा केशवदेव कृष्ण जन्मभूमि मन्दिर का विध्वंश कर मन्दिर के रत्नजटित बड़े और छोटे विग्रह आगरा ले गया तथा आगरा के किले के पास स्थित जामा मस्जिद में बनी कुदशिया बेगम मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उन विगृहों को इसलिए दबवा दिया जिससे हिन्दुओं की भावना को लगातार ठेस पहुंचे।
नोटिस में इन्ही विगृहों को दो माह के अन्दर आगरा से लाकर मथुरा के उक्त मन्दिर में पुनः प्रतिस्थापित करने को कहा गया है साथ ही तब तक के लिए उन सीढ़ियों पर आवागमन रोकने के लिए कहा गया है। तीनों वादियों ने 27 मई को मांग करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में केन्द्र सरकार एवं तीन सरकारी विभागों को प्रतिवादी बनाते हुए एक वाद दायर करने की कोशिश की थी जिसे जज ने यह कहकर लौटा दिया था कि पहले इस वाद के वादियों को नोटिस दें क्योंकि चारो ही सरकारी विभाग है तभी वाद रजिस्टर किया जाएगा। उसी शर्त को पूरा करने के लिए उक्त नोटिस दिया गया है।
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