आजम खान की जमानत को लेकर SC ने जताई नाराजगी, कहा- यह न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है

आजम खान की जमानत को लेकर  SC ने जताई नाराजगी, कहा- यह न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है

सीतापुर। सपा नेता आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद HC में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 137 दिन से एक मामले में HC ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, यह न्यायिक प्रक्रिया …

सीतापुर। सपा नेता आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद HC में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 137 दिन से एक मामले में HC ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, यह न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट जल्द ही सुनवाई नहीं करता है तो, सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल करेगा। बता दें आजम खान की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार के लिए टली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आजम खान को 87 में से 86 केसों में जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट जल्दी ही उनकी इस जमानत याचिका पर सुनवाई करे।

यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में मामले में एक अर्ज़ी दी थी, गुरुवार को हाई कोर्ट ने उस पर आदेश सुरक्षित रखा है। इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि आदेश सुरक्षित रखने का क्या मतलब है? 137 दिन से आदेश नहीं आया। यह न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। 1 मामला रुका है। हम इससे ज़्यादा अभी कुछ कहना नहीं चाहते।

पढ़ें- कानपुर: अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, आजम खान को लेकर दिया यह बड़ा बयान