अयोध्या : अपात्र ले रहे थे राशन की डबल डोज, रिकवरी के डर से कार्ड किया सरेंडर

अयोध्या : अपात्र ले रहे थे राशन की डबल डोज, रिकवरी के डर से कार्ड किया सरेंडर

अयोध्या। अपात्र राशनकार्ड धारकों ने रिकवरी होने की डर से अपना कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिया है। कोरोना पीरियड से राशन की डबल डोज ले रहे नगर क्षेत्र के अब तक 80 राशन कार्ड धारक अपना कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय पर सरेंडर करा चुके हैं। उधर, ग्रामीण इलाकों में भी ब्लॉक पर कार्ड सरेंडर …

अयोध्या। अपात्र राशनकार्ड धारकों ने रिकवरी होने की डर से अपना कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिया है। कोरोना पीरियड से राशन की डबल डोज ले रहे नगर क्षेत्र के अब तक 80 राशन कार्ड धारक अपना कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय पर सरेंडर करा चुके हैं। उधर, ग्रामीण इलाकों में भी ब्लॉक पर कार्ड सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। सरकार द्वारा दी गई एक डेडलाइन निकल चुकी है, अब ऐसे अपात्र उपभोक्ताओं को एक मौका और दिया जाना है।

उसके बाद विभाग के सत्यापन में अगर कोई राशन कार्ड धारक अपात्र पाया जाएगा तो उससे अब तक लिए गए राशन की रिकवरी कराई जाएगी। खबर है कि गेहूं के 24 रुपये व चावल के 32 रुपये के हिसाब से रिकवरी होनी है।

जनपद में अभी तकरीबन 4 लाख से अधिक उपभोक्ता सरकारी राशन उठा रहे हैं, जिसमें 3.70 लाख पात्र गृहस्थी व 63 हजार लोगों के अंत्योदय कार्ड बने हैं। नगर क्षेत्र में लगभग 60 हजार उपभोक्ता राशन ले रहे हैं। सरकार की तरफ से आदेश आया था कि प्रदेश में जितने भी अपात्र राशन कार्ड धारक हैं वे स्वयं अपना कार्ड 30 अप्रैल तक सरेंडर कर दें।

सरकार की एक डेडलाइन निकल चुकी है। ऐसे में नगर क्षेत्र के अभी सिर्फ 80 उपभोक्ताओं ने ही अपना कार्ड सरेंडर किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरेंडर करने की तिथि एक बार और बढ़ाई जाएगी। उसके बाद सत्यापन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसमें जो भी अपात्र मिलेगा उसका कार्ड निरस्त करते हुए रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

कार्ड धारकों के लिए शासन की यह है गाइड लाइन

आयकर दाता, घर के किसी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर या एसी, पांच केवी या उसके अधिक क्षमता का जनरेटर, ग्रामीण क्षेत्रों में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि और नगरीय क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या स्वनिर्मित मकान या फिर 100 मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट होने पर, 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान होने पर, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सदस्य की आय दो लाख प्रति वर्ष के अधिक होने पर और नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनकी आय तीन लाख प्रति वर्ष के अधिक हो, ऐसे परिवार जिसके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस,शस्त्र होने पर परिवार को अपात्र घोषित किया गया है।

वर्जन –

नगर क्षेत्र के अब तक 80 लोगों ने 10 दिन के अंदर अपना कार्ड सरेंडर किया है। एक बार और डेडलाइन दी जाएगी। उसके बाद विभाग की तरफ से सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें जो भी राशन कार्ड धारक अपात्र निकलेगा। उसका कार्ड निरस्त करते हुए अब तक लिए गए राशन की रिकवरी कराई जाएगी।

– अभिनव सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, अयोध्या

यह भी पढ़ें : लखनऊ: उप्र के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगी ‘डिजी लॉकर’ की सुविधा

ताजा समाचार

प्रयागराज: परिषदीय स्कूलों में 2012 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग खारिज
लखनऊ: वक्फ विधेयक पारित होने पर मुस्लिम नेताओं व संगठनों की प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा?
प्रयागराज: गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में इरफान सोलंकी को मिली सशर्त जमानत
हरदोई: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, सीएचसी में तैनात दो नर्सों को हटाया, डॉक्टर पर भी हो सकती है कार्रवाई
हरदोई एसपी का बड़ा एक्शन, कछौना थाने के एसएचओ निलंबित, 8 इंस्पेक्टर और 7 एसआई बदले
संभल : सांसद बर्क ने जामा मस्जिद के सदर से कहा था- मत होने देना सर्वे