काशीपुर: चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। पुराना आवास विकास निवासी मधुसूदन शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्राम नीझड़ा जसपुर खुर्द निवासी संजीव गुप्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी …
काशीपुर, अमृत विचार। न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। पुराना आवास विकास निवासी मधुसूदन शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ग्राम नीझड़ा जसपुर खुर्द निवासी संजीव गुप्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया।
परिवादी ने कहा कि उसका बाजपुर रोड पर पान का खोखा है। उसके संजीव जो खाना, चाय का ठेला लगाता है से पारिवारिक व दोस्ताना संबंध थे। उसने कारोबार बढ़ाने के लिये 1.50 लाख रुपये की मांग की। इस पर वर्ष 2016 में उसने नकद 1.50 लाख रुपये संजीव को दे दिये। संजीव ने दो महीने में रकम लौटाने का वादा किया था।
समय पूरा होने पर जब उसने रकम का वापस मांगी तो संजीव ने 1.50 रुपये का चेक दे दिया। जो भुगतान के लिये बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस भेजने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई। न्यायालय ने संजीव को मामले में दोषी मानते हुए तीन महीने की सजा सुनाई।