उत्तराखंड विधानसभा चुनाव: कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो नहीं मिलेगी प्रचार की अनुमति

हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने मंगलवार को शिविर कार्यालय में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम गर्ब्याल ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी राजनैतिक दल को रैली, जुलूस एवं नुक्कड़ नाटक की अनुमति नहीं दी गई है। यदि इस अवधि के बाद अनुमति मिलती है …
हल्द्वानी, अमृत विचार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने मंगलवार को शिविर कार्यालय में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम गर्ब्याल ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी राजनैतिक दल को रैली, जुलूस एवं नुक्कड़ नाटक की अनुमति नहीं दी गई है। यदि इस अवधि के बाद अनुमति मिलती है तो राजनैतिक दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी । फिलहाल डोर टू डोर प्रचार के लिए पांच व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी क्योंकि जनपद में धारा 144 लागू है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि डोर टू डोर प्रचार के दौरान भी मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राजनैतिक दलों को सजग रहने की जरूरत है।
प्रत्येक विधान सभा में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक-एक चिकित्सक की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि किसी भी दल या उम्मीदवार को विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच मतभेदों को बढ़ाने या घृणा की भावना पैदा करने वाला कोई काम नहीं करना है। प्रचार मंच के रूप में धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाहरी स्थानों से आने वाली प्रचार सामग्री के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जनपद की प्रचार सामग्री के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या नामित अधिकारी तथा विधान सभा क्षेत्र के लिए रिटर्निग ऑफिसर की अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसी के साथ ही ईवीएम, कर्मचारियों की ड्यूटी के रेंडीमाइजेशन के दौरान राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, लालकुआं आरओ मनीष कुमार, केडी रूवाली, सतनाम सिंह, समित टिक्कू, कमलेश पांडे, रमेश कांडपाल, दीप चन्द्र पांडे, हरीश चन्द्र सिनोली, जितेंद्र वर्मा, शिवगणेश आदि मौजूद रहे।
उल्लंघन किया… तो नहीं मिलेगी अनुमति
डीएम ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों को राज्य आपदा प्रबंधन अभिकरण के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। उल्लघंन करने वाले राजनैतिक दलों को दोबारा अनुमति नहीं होगी। आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत रैली, जनसभा प्रचार के लिए व्यक्तियों की संख्या जो भी निर्धारित होगी उसका पालन करना होगा।
पहले आओ पहले पाओ अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि सभी दलों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जनपद के चिन्हित 47 स्थानों पर रैली, जनसभा की अनुमति, नगर निगम क्षेत्र में प्रचार के लिए पोल कियोस्क एवं होर्डिग्स लगाने की सुविधाएं दी जाएगी।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर पांच को नोटिस
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, अब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किए जाने पर पांच नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी किस्म की प्रचार सामग्री हटा ली है। राजनैतिक दलों की हिदायत दी है कि दीवारों पर वॉल पेंटिंग के जरिए जो प्रचार किया है उसको हटवा दे।
नामांकन में दो ही को मिलेगी प्रवेश की अनुमति
नामांकन प्रक्रिया 21-28 जनवरी तक होगी। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास सिर्फ दो लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। इन दोनों को भी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।