पीलीभीत: गैर जमानती वारंट न तामील कराने में एसपी हाईकोर्ट में तलब

पीलीभीत: गैर जमानती वारंट न तामील कराने में एसपी हाईकोर्ट में तलब

पीलीभीत, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को गैर जमानती वारंट जारी हो गया। कोतवाली पुलिस उसे तामील कराने में नाकाम साबित हुई। इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी न सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा, बल्कि अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के …

पीलीभीत, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को गैर जमानती वारंट जारी हो गया। कोतवाली पुलिस उसे तामील कराने में नाकाम साबित हुई। इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी न सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा, बल्कि अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने का भी आदेश दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से ना लेना एसपी दिनेश कुमार पी को भारी पड़ गया। उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी को गैर जमानती वारंट तामील कराने में नाकाम रहने पर पुलिस अधीक्षक का ना सिर्फ स्पष्टीकरण तलब किया, बल्कि उन्हें 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। एसपी को हाईकोर्ट में तलब किए जाने का आदेश जारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

बेसिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के अवशेष देय नही मिले तो उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रभारी वित्त एवं लेखाधिकारी को आदेश का अनुपालन ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर 30 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सरल कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की आख्या से पता चला कि प्रभारी वित्त एवं लेखाधिकारी को पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के माध्यम से भेजा गया गैर जमानती वारंट तामील ही नहीं हुआ। इस मामले में चली सुनवाई के बाद पारित आदेश में न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि आश्चर्यजनक है कि उच्च न्यायालय के आदेश को हल्के में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, जिन्हें सीजेएम ने ऑर्डर तामील कराने के लिए भेजा था, ने भी गैर जमानतीय वारंट तामील कराने में रुचि नहीं ली। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक पीलीभीत का स्पष्टीकरण तलब किया जाए कि वित्त एवं लेखा अधिकारी को गैर जमानतीय वारंट क्यों तामील नही हुआ ? पुलिस अधीक्षक 3 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग का है मामला
मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक राम प्रकाश यादव कई वर्ष पहले पीलीभीत से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके फंड समेत तमाम देयकों का भुगतान नही किया गया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग केअधिकारियों के चक्कर लगाकर भुगतान की गुहार लगाई लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने दिए थे भुगतान के आदेश
उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या- 12177/2021 रामप्रकाश यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य चार आदि में सुनवाई करते हुए प्रतिपक्षी संख्या -5 को 17 सितंबर व 1 अक्टूबर को वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पीलीभीत को याचिकाकर्ता राम प्रकाश यादव के फंड समेत सभी देयकों का भुगतान करने का आदेश पारित किया था।

याचिकाकर्ता के देयकों का भुगतान ना होने पर उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए प्रति पक्षी वित्त एवं लेखा अधिकारी का जमानती वारंट जारी कर 16 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन वित्त एवं लेखाधिकारी उच्च न्यायालय में नियत तिथि पर नहीं पहुंचे। तब उच्च न्यायालय ने वित्त एवं लेखाधिकारी का गैर जमानतीय अधिपत्र (वारंट) जारी कर दिया। इसकी सुनवाई की तिथि 30 नवंबर निर्धारित की। गैर जमानतीय अधिपत्र (वारंट) को तामील कराने के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीलीभीत को भेजा गया। वारंट की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी भेजी गई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की आख्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिंह ने 26 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेजी आख्या में कहा कि उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या- 6314 दिनांक- 24.जनवरी 2021 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित दीवानी विविध रिट पिटिशन संख्या – 12177/2021 रामप्रकाश यादव प्रति उत्तर राज्य अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय पीलीभीत पर उच्च न्यायालय का गैर जमानतीय अधिपत्र तामीली हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का गैर जमानतीय अधिपत्र विपक्षी पर तामील कराए जाने हेतु पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को प्रेषित किया गया। संबंधित पुलिस थाना कोतवाली पीलीभीत ने उच्च न्यायालय के गैर जमानती अधिपत्र पर आख्या प्रस्तुत की। उसमें बताया गया कि वित्त एवं लेखाधिकारी, पीलीभीत का अतिरिक्त चार्ज सर्वेश कुमार मिश्रा जिला विद्यालय निरीक्षक, के पास है। वह 8 नवंबर से मेडिकल अवकाश पर हैं।

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