नैनीताल: हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में आरोपी मेक्स कॉरपोरेट सर्विस व उनके पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की बढ़ सकती है मुश्किलें

नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जाँच मामले में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरद पंत व मलिका पंत की नैनीताल हाईकोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज शरद पंत व मल्लिका पंत के द्वारा …
नैनीताल, अमृत विचार। हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जाँच मामले में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरद पंत व मलिका पंत की नैनीताल हाईकोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
आज शरद पंत व मल्लिका पंत के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही है जबकि उनके द्वारा कोर्ट के आदेश अनुसार जांच में सहयोग किया जा रहा है अभी तक उनके द्वारा करीब 5 बार अपने बयान दर्ज कराए हैं और अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के निर्णय भी उनके पक्ष में है उसके बावजूद भी पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही है लिहाज उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और कोर्ट के आदेश को पूर्व की तरह जारी रखा जाए।
मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर सी खुल्बे की एकलपीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को 20 अगस्त तक शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि वह मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेस में केवल सर्विस प्रोवाइडर था परिक्षण और डेटा इंट्री उनके द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा नही की गई। डाटा एंट्री का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में किया गया लिहाजा उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जी जाँच की गई। अगर कोई गलतियां की गई होंगी तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई होंगी जिन पर कार्यवाही की जाए।
आपको बताते चलें कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का मामला चर्चा में आने के बाद हरिद्वार के सीएमओ के द्वारा मैक्स कॉर्पोरेट व उनके सहयोगियों के खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करवाया और कोतवाली पुलिस के द्वारा मैक्स कॉर्पोरेट व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468,471,188, 120बी, 267व 270 समेत आपदा अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था जिसे अब मैक्स कॉर्पोरेट व उनके सहयोगियों के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।