नाबालिग लड़के पर यौन हमला करने की आरोपी महिला को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, कहा- वह पहले ही…

नाबालिग लड़के पर यौन हमला करने की आरोपी महिला को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, कहा- वह पहले ही…

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़के पर यौन हमला करने की आरोपी महिला को यह कहते हुए आग्रिम जमानत दे दी कि वह पहले ही जांच में शामिल है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। नाबालिग लड़के की मां ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़के पर यौन हमला करने की आरोपी महिला को यह कहते हुए आग्रिम जमानत दे दी कि वह पहले ही जांच में शामिल है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। नाबालिग लड़के की मां ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब पीड़ित लड़का अपने पिता की सुरक्षा में था तब आरोपी महिला उसके घर कई बार गई उनके लड़के पर यौन हमला किया।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने पेशे से सहायक प्राध्यापक आरोपी महिला को शिकायतकर्ता मां द्वारा बेटे को यौन हमले के दौरान कथित तौर पर आई चोट संबंधी चिकित्सा रिपोर्ट सही नहीं पाए जाने के बाद राहत दी। न्यायमूर्ति भटनागर ने कहा कि मां द्वारा अदालत के समक्ष पेश चिकित्सा दस्तावेज उसके दावे का समर्थन नहीं करते और उसमें छेड़छाड़ की है और शब्दों का जोड़ है। अदालत ने मां को भविष्य में ऐसे कृत्य में शामिल होने के प्रति भी आगाह किया।

गौरतलब है कि आरोपी महिला ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ लडके की मां ने पिता से संबंध होने की वजह से बदला लेने के लिए शिकायत दर्ज कराई है और उसके पिता पहले ही वर्ष 2019 में तलाक की याचिका दायर कर चुके हैं।