दिल्ली के उपराज्यपाल ने पेश की संपत्ति कर माफी योजना ‘समृद्धि 2022-23’
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एकबारगी संपत्ति कर माफी योजना ‘समृद्धि 2022-23’ पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इस योजना को पेश करते हुए कहा कि यह शहर के लाखों आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। समृद्धि योजना 26 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च, 2023 तक …
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एकबारगी संपत्ति कर माफी योजना ‘समृद्धि 2022-23’ पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इस योजना को पेश करते हुए कहा कि यह शहर के लाखों आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। समृद्धि योजना 26 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च, 2023 तक चलेगी। इसकी समयसीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- Surya Grahan 2022 Live: भारत में दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण
इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक वर्तमान और पिछले पांच वर्षों की केवल मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। वहीं, वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए संपत्ति मालिक पिछले छह वर्षों की मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना तथा ब्याज समेत पिछले लंबित बकाये पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Launched "SAMRIDDhi 2022-23"- MCD's Unique & Comprehensive One Time Property Tax Amnesty Scheme, effective from 26.10.22 to 31.03.23.
Aimed at easing people's longstanding Tax liabilities, it will provide impetus to Delhi's Municipal Services.
I appeal all to avail of the scheme. pic.twitter.com/yhdnVBdxGK— LG Delhi (@LtGovDelhi) October 25, 2022
उपराज्यपाल ने कहा कि समृद्धि 2022-23 दिल्ली नगर निगम की एक जन-हितैषी पहल है जो निवासियों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगी और संपत्ति के मालिकों को लंबित विवादों और संबंधित उत्पीड़न से छुटकारा पाने में मदद करेगी।
ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश से प्रभावित किसानों को दिया जाएगा मुआवजा: एकनाथ शिंदे