20-20 साल
उत्तराखंड  बागेश्वर  Crime 

बागेश्वर: चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 20-20 साल का कारावास

बागेश्वर: चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 20-20 साल का कारावास बागेश्वर, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।  मामले...
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