Guilty of adulteration
उत्तर प्रदेश  कासगंज 

कासगंज: खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी को चार साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

कासगंज: खाद्य पदार्थों में मिलावट के दोषी को चार साल की सजा, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया कासगंज, अमृत विचार। खाद्य पदार्थों में मिलावट किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साल 2021 में सोरों में...
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