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उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 

तीस साल की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का हकदार :हाई कोर्ट 

तीस साल की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का हकदार :हाई कोर्ट  प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ की पात्रता को स्पष्ट करते हुए कहा कि सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के नियम 48 के तहत एक सरकारी कर्मचारी को 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रूप...
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