चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
उत्तर प्रदेश  संभल 

संभल : गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया

संभल : गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया चन्दौसी, अमृत विचार। गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना 2013 की है। थाना गुन्नौर में धारा 308/34/323/34/504 आईपीसी के...
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